हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2024-25 के लिए आवेदन शुरू

हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2024-25 के लिए आवेदन शुरू

हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) 2024-25 के तहत रबी फसलों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, फसल की बीमारियों, और अन्य जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे उन्हें फसल की हानि के बावजूद आर्थिक सहायता मिलती है। इस योजना के तहत गेहूं, जौ, चना, और सरसों जैसी प्रमुख रबी फसलों का बीमा किया जाएगा। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि आवेदन की प्रक्रिया कैसे होगी और इसके लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं।

आवेदन की प्रक्रिया और अंतिम तिथि

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी 2024-25 के लिए आवेदन प्रक्रिया 2024 के नवंबर महीने में शुरू हो गई है। किसानों को अपनी फसल का बीमा कराने के लिए 31 दिसंबर 2024 तक आवेदन करना होगा। इस तारीख के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए समय रहते आवेदन करना बेहद जरूरी है।

आवश्यक दस्तावेज

फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करते समय कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है, जिनके बिना आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। ये दस्तावेज़ निम्नलिखित हैं:

1. जमीन की फर्द
यह दस्तावेज़ आपकी जमीन की कानूनी स्थिति और मालिकाना हक को प्रमाणित करता है। बिना इस दस्तावेज़ के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2. बैंक की कॉपी
किसान को अपने बैंक खाते की जानकारी देने के लिए बैंक की कॉपी की आवश्यकता होती है। यह इस योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि के लिए बैंक खाता जोड़ने के उद्देश्य से लिया जाता है।

3. फसल बुवाई प्रमाण पत्र
किसान को अपनी फसल के बुवाई प्रमाण पत्र की जरूरत होगी, जो यह सुनिश्चित करेगा कि फसल खेत में बोई गई है और बीमा के लिए योग्य है।

4. मेरी फसल मेरा ब्यौरा प्रिंट
किसानों को ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल से अपने फसल विवरण का प्रिंट निकालकर प्रस्तुत करना होगा। यह पोर्टल हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को उनके फसल संबंधित जानकारी देने के लिए चलाया जाता है।

5. आधार कार्ड
पहचान और सत्यापन के लिए आधार कार्ड जरूरी है। यह दस्तावेज़ सुनिश्चित करेगा कि आप असली लाभार्थी हैं और आपके व्यक्तिगत विवरण सही हैं।

प्रीमियम दरें

हरियाणा सरकार ने 2024-25 रबी फसल के लिए फसल बीमा का प्रीमियम भी निर्धारित किया है, जो निम्नलिखित है:

– गेहूं: ₹464.63 प्रति किला
– जौ: ₹296.1 प्रति किला
– चना: ₹228.38 प्रति किला
– सरसों: ₹311.85 प्रति किला

ये प्रीमियम दरें किसानों को उनके फसलों के बीमा कवरेज के लिए चुकानी होंगी। सरकार के अनुसार, इस प्रीमियम का एक हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा, जबकि शेष हिस्सा किसानों को भरना होगा।

योजना का महत्व

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और अन्य अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाली वित्तीय हानि से बचाना है। इस योजना के तहत किसानों को फसल की क्षति होने पर मुआवजा मिलता है, जिससे वे फिर से अपनी फसल की बुवाई कर सकते हैं और आर्थिक रूप से उबर सकते हैं। इसके अलावा, यह योजना किसानों को कृषि में होने वाले जोखिमों से सुरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण उपाय है।

आवेदन कैसे करें?

फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद सरल है। किसान निम्नलिखित तरीके से आवेदन कर सकते हैं:

1. ऑनलाइन आवेदन: हरियाणा सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान की है। किसान ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
2. स्थानीय कार्यालय: यदि किसान ऑनलाइन आवेदन में समस्या का सामना कर रहे हैं, तो वे अपने नजदीकी कृषि कार्यालय या बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं और वहां से आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2024-25 के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं, और किसानों को इसे समय रहते भरने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस योजना से किसानों को न केवल प्राकृतिक आपदाओं से बचाव मिलेगा, बल्कि आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। आवश्यक दस्तावेजों और प्रीमियम दरों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद, किसान जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी करें, ताकि वे इस योजना का पूरा लाभ उठा सकें।

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