एडवांस टैक्स: इस साल इन लोगों को भरना होगा एडवांस टैक्स, जानें पूरी जानकारी
हर साल वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले आयकर विभाग द्वारा टैक्स का एक अग्रिम भुगतान किया जाता है, जिसे “एडवांस टैक्स” कहा जाता है। यह टैक्स उस वर्ष कमाई के आधार पर अग्रिम रूप से भुगतान किया जाता है, जिस वर्ष आप कमा रहे होते हैं। यह टैक्स, एकमुश्त भुगतान करने की बजाय, पूरे वर्ष में किस्तों में जमा करना होता है, जिससे करदाताओं पर बोझ कम पड़ता है और सरकार को समय-समय पर राजस्व प्राप्त होता है।
आइए जानते हैं कि इस साल किन लोगों को एडवांस टैक्स भरने की आवश्यकता होगी और इसके भुगतान की प्रक्रिया क्या है।
एडवांस टैक्स के लिए पात्र कौन होते हैं?
किसे भरना होता है एडवांस टैक्स?
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 208 के अनुसार, उन लोगों को अग्रिम कर भरना होता है, जिनकी अनुमानित कर देयता एक वर्ष में 10,000 रुपये या उससे अधिक हो। यह नियम व्यक्तियों और व्यवसाय दोनों पर लागू होता है। इसका मतलब है कि यदि आपकी आय पर टैक्स की देनदारी 10,000 रुपये से अधिक है, तो आपको एडवांस टैक्स भरना होगा।
इसके अलावा, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग, जिनके पास किसी प्रकार की आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है, उन्हें अग्रिम कर का भुगतान करने से छूट दी गई है। ऐसे लोग इस नियम से मुक्त होते हैं, बशर्ते उनकी आय का कोई स्रोत न हो।
एडवांस टैक्स का भुगतान कैसे होता है?
एडवांस टैक्स का भुगतान चार किस्तों में
एडवांस टैक्स का भुगतान वर्ष में चार किस्तों में किया जाता है। यह चार किस्तें निम्नलिखित तिथियों तक चुकानी होती हैं:
1. पहली किस्त (15 जून): कुल कर देयता का 15 प्रतिशत
2. दूसरी किस्त (15 सितंबर): कुल कर देयता का 45 प्रतिशत
3. तीसरी किस्त (15 दिसंबर): कुल कर देयता का 75 प्रतिशत
4. चौथी किस्त (15 मार्च): कुल कर देयता का 100 प्रतिशत
इस तरह, करदाता को पूरे वर्ष में चार बार अग्रिम कर का भुगतान करना होता है।
एडवांस टैक्स का भुगतान कैसे करें?
एडवांस टैक्स का भुगतान करना बेहद सरल है। इसके लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
1. इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://incometaxindia.gov.in) पर जाना होगा।
2. ‘ई-पे’ विकल्प चुनें: वेबसाइट पर मौजूद क्विक लिंक्स टैब में ‘ई-पे’ विकल्प पर क्लिक करें।
3. पैन कार्ड और मोबाइल नंबर डालें: अपना पैन कार्ड नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरें, फिर ‘कंटिन्यू’ पर क्लिक करें।
4. ओटीपी डालें: आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उसे डालें और ‘प्रोसीड’ पर क्लिक करें।
5. आयकर विकल्प चुनें: अब आयकर विकल्प पर क्लिक करें और अपनी सभी आवश्यक जानकारी भरें, जैसे कि असेसमेंट ईयर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और बैंक डिटेल्स।
6. पेमेंट गेटवे पर रीडायरेक्ट करें: सिस्टम आपको पेमेंट गेटवे पर रीडायरेक्ट करेगा, जहां आप अपनी पेमेंट डिटेल्स भर सकते हैं।
7. ट्रांजेक्शन पूरा करें: पेमेंट डिटेल्स भरने के बाद ट्रांजेक्शन पूरा करें और आपको एक चालान नंबर मिलेगा। इसकी पुष्टि के बाद आपका एडवांस टैक्स जमा हो जाएगा।
एडवांस टैक्स की गणना कैसे करें?
एडवांस टैक्स की गणना करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी अनुमानित आय का आंकलन करना होगा। इसके बाद, आयकर स्लैब के हिसाब से टैक्स की राशि और छूट को घटाएं।
एडवांस टैक्स की गणना के लिए ये कदम उठाएं:
1. अपनी अनुमानित कुल आय जोड़ें।
2. इसके बाद, उन आय स्रोतों पर टैक्स छूट लागू करें, जैसे कि 80C, 80D आदि।
3. जो राशि बचेगी, वही कर योग्य आय होगी।
4. इस कर योग्य आय पर टैक्स दर लागू करें और कुल टैक्स की गणना करें।
5. फिर, टैक्स की राशि के आधार पर, आपको एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा।
एडवांस टैक्स करदाताओं के लिए एक जरूरी व्यवस्था है, जो उन्हें साल भर में एकमुश्त टैक्स भुगतान की बजाय किस्तों में टैक्स चुकाने का अवसर देती है। इसके माध्यम से सरकार को समय-समय पर राजस्व प्राप्त होता है, जबकि करदाता भी अपनी आय के आधार पर आसानी से भुगतान कर सकते हैं। इसलिए, अगर आपकी आय पर 10,000 रुपये या उससे अधिक का टैक्स देय है, तो आपको इस वित्तीय वर्ष में एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा।