हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर: कनेक्शन जारी करने की नई समय-सीमा हुई निर्धारित
चंडीगढ़, 21 जनवरी: हरियाणा सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अस्थायी कनेक्शन, नया कनेक्शन और अतिरिक्त लोड जारी करने की समय-सीमा तय कर दी है। इस फैसले से अब उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए लंबे इंतजार का सामना नहीं करना पड़ेगा।
मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी द्वारा इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अनुसार अब अस्थायी कनेक्शन, नया कनेक्शन या अतिरिक्त लोड प्राप्त करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। यह कदम खासतौर पर उन उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है जो नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करते हैं या जिन्हें अपनी लोड क्षमता बढ़वानी होती है।
क्या है नया आदेश?
हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, अब बिजली के अस्थायी कनेक्शन, नए कनेक्शन और अतिरिक्त लोड जारी करने की प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा। यह आदेश सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत लिया गया है, जिसमें उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी सेवाओं का लाभ मिलने का अधिकार है।
यह आदेश कृषि पम्पिंग (ए.पी.) श्रेणी को छोड़कर सभी अन्य श्रेणियों के लिए लागू होगा। अब इस बदलाव के बाद उपभोक्ताओं को उनके आवेदन, दस्तावेजों और शुल्क की प्राप्ति के बाद कनेक्शन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
कितने दिनों में मिलेगा कनेक्शन?
इस नए आदेश के तहत अब उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग समय सीमा का पालन करना होगा।
– महानगरीय क्षेत्रों में: यदि आप महानगरीय क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको अस्थायी कनेक्शन, नया कनेक्शन या अतिरिक्त लोड सिर्फ 3 दिन के भीतर जारी किया जाएगा।
– अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में: नगरपालिका क्षेत्रों में यह समय सीमा 7 दिन होगी।
– ग्रामीण क्षेत्रों में: ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शन जारी करने के लिए समय सीमा 15 दिन तक बढ़ाई गई है।
इस समय सीमा के भीतर उपभोक्ताओं को उनके आवेदन की स्थिति और कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
उपभोक्ताओं को होगा लाभ
यह कदम राज्य के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाला है। इससे उन्हें कनेक्शन के लिए लंबी प्रक्रिया से राहत मिलेगी और वे कम समय में अपने बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे। खासकर व्यवसायिक और औद्योगिक उपयोगकर्ताओं के लिए यह एक बड़ी राहत है, जिन्हें अपने कार्यों के लिए जल्द से जल्द बिजली कनेक्शन की आवश्यकता होती है।
साथ ही, अतिरिक्त लोड के लिए आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को भी अब कम समय में लोड बढ़वाने की सुविधा मिल सकेगी। इससे न केवल उपभोक्ताओं को सुविधा होगी, बल्कि बिजली आपूर्ति में भी बेहतर व्यवस्था देखने को मिलेगी।
क्या किया गया है बदलाव?
हरियाणा सरकार का यह नया आदेश उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आया है। इससे पहले, अस्थायी कनेक्शन, नया कनेक्शन और अतिरिक्त लोड के लिए समयसीमा का कोई स्पष्ट निर्धारण नहीं था, जिससे कई बार उपभोक्ताओं को कनेक्शन प्राप्त करने में काफी समय लग जाता था। अब यह आदेश लागू होने से बिजली उपभोक्ताओं को बिना किसी देरी के अपने कनेक्शन की प्रक्रिया पूरी करने में मदद मिलेगी।
हरियाणा सरकार द्वारा अस्थायी कनेक्शन, नया कनेक्शन और अतिरिक्त लोड जारी करने के लिए समय सीमा तय करने का कदम उपभोक्ताओं के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। अब सभी क्षेत्रों में कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया में समय कम होगा, और उपभोक्ता अपने कामकाजी जीवन में यह बदलाव महसूस करेंगे। सरकार द्वारा लिए गए इस कदम से बिजली वितरण में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी, जिससे हरियाणा के बिजली उपभोक्ता जल्द से जल्द अपनी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।