हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी: पंचकूला जोन में शिकायत निवारण मंच का आयोजन
हरियाणा के पांच जिलों में उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) ने पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले पांच जिलों – कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। निगम ने इन जिलों के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक विशेष योजना बनाई है, जिसके तहत दिसंबर माह के प्रत्येक शनिवार को शिकायत निवारण मंच आयोजित किया जाएगा। यह कदम उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत का कारण बन सकता है, क्योंकि इस मंच के माध्यम से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
शिकायत निवारण मंच का उद्देश्य
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रवक्ता ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि 2, 9, 16 और 23 दिसंबर को पंचकूला में जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच का आयोजन किया जाएगा। इस मंच के माध्यम से उपभोक्ताओं की कई महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान किया जाएगा, जिनमें मुख्य रूप से बिजली बिलों में गड़बड़ी, बिजली की दरों से संबंधित शिकायतें, मीटर सिक्योरिटी, खराब मीटर और वोल्टेज की समस्याएं शामिल हैं।
यह पहल उपभोक्ताओं को एक आसान और सुलभ तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगी, जिससे वे अपनी कठिनाइयों को सीधे बिजली निगम के अधिकारियों के सामने रख सकेंगे।
किस प्रकार की समस्याओं का निवारण होगा?
इस मंच के तहत उपभोक्ताओं के विभिन्न मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। जिन समस्याओं का निवारण किया जाएगा, उनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:
– गलत बिजली बिल: यदि उपभोक्ताओं को अधिक या गलत बिजली बिल मिलते हैं, तो उनका समाधान इस मंच के माध्यम से किया जाएगा।
– बिजली दरों से संबंधित शिकायतें: उपभोक्ताओं को अगर बिजली दरों में कोई अनियमितता महसूस होती है, तो उस पर भी इस मंच में चर्चा की जाएगी।
– मीटर सिक्योरिटी: यदि किसी उपभोक्ता को मीटर सिक्योरिटी से संबंधित कोई समस्या है, तो उसका समाधान भी किया जाएगा।
– खराब मीटर और वोल्टेज संबंधित समस्याएं: खराब मीटरों और वोल्टेज के असमान स्तर से संबंधित समस्याओं को भी सुलझाया जाएगा।
किन मामलों पर नहीं होगा विचार?
हालांकि यह मंच उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा सहारा साबित हो सकता है, लेकिन कुछ मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। इनमें शामिल हैं:
– बिजली चोरी: बिजली चोरी से संबंधित शिकायतों का निवारण इस मंच के माध्यम से नहीं किया जाएगा।
– बिजली का दुरुपयोग: अगर उपभोक्ता से जुड़ा कोई बिजली का दुरुपयोग है, तो उस पर भी इस मंच में विचार नहीं किया जाएगा।
– घातक और गैर-घातक दुर्घटनाएं: बिजली से जुड़ी कोई दुर्घटना हो, चाहे वह घातक हो या गैर-घातक, तो इस मंच में उसका निवारण नहीं होगा।
उपभोक्ता के लिए क्या है जरूरी?
इस मंच का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को कुछ शर्तों का पालन करना होगा। यदि उपभोक्ता बिजली बिलों या अन्य वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतें दर्ज कराना चाहते हैं, तो उन्हें पिछले छह महीनों के दौरान उनके द्वारा किए गए भुगतान के आधार पर राशि जमा करवानी होगी। यह राशि उस महीने के लिए बिल की औसत राशि के बराबर होनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार के विवाद से बचा जा सके।
इसके साथ ही, उपभोक्ताओं को यह प्रमाणित करना होगा कि उनका मामला किसी अदालत, प्राधिकरण या फोरम में पहले से लंबित नहीं है। अगर मामला किसी अन्य मंच पर विचाराधीन है, तो उस पर इस मंच में विचार नहीं किया जाएगा।
हरियाणा राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह एक बहुत अच्छा अवसर है, जहां वे अपनी समस्याओं का समाधान सीधे निगम अधिकारियों से पा सकते हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की यह पहल न केवल उपभोक्ताओं को राहत देने वाली है, बल्कि यह निगम की पारदर्शिता और जिम्मेदारी को भी दर्शाती है। ऐसे मंचों के आयोजन से उपभोक्ताओं और निगम के बीच विश्वास मजबूत होगा, और बिजली से संबंधित शिकायतों के समाधान में भी तेजी आएगी।