हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: परिवार पहचान पत्र (PPP) को लेकर नए नियम, इन परिवारों के पहचान पत्र होंगे रद्द

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: परिवार पहचान पत्र (PPP) को लेकर नए नियम, इन परिवारों के पहचान पत्र होंगे रद्द

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (PPP) को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब राज्य में वे परिवार जिनका निवास अब हरियाणा में नहीं है या जो स्थायी रूप से किसी अन्य राज्य में चले गए हैं, उनका परिवार पहचान पत्र रद्द कर दिया जाएगा। यह कदम हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (Haryana Parivar Pehchan Authority) द्वारा लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं के लाभ को सही लाभार्थियों तक पहुंचाना और डेटा को अधिक पारदर्शी बनाना है।

किन परिवारों का परिवार पहचान पत्र रद्द होगा?

हरियाणा सरकार ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनके तहत निम्नलिखित स्थितियों में परिवार पहचान पत्र रद्द कर दिए जाएंगे:

1. यदि परिवार हरियाणा में नहीं रहता:
यदि कोई परिवार स्थायी रूप से हरियाणा छोड़ चुका है और अन्य राज्य में बस गया है, तो उसका परिवार पहचान पत्र रद्द कर दिया जाएगा। यह उन परिवारों के लिए खास है जो अब हरियाणा में नहीं रहते हैं, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे।

2. यदि परिवार का मुखिया सदस्य को हटाने के लिए आवेदन करता है:
इस स्थिति में, परिवार के मुखिया द्वारा आवेदन किए जाने पर, परिवार का कोई भी सदस्य यदि अब परिवार का हिस्सा नहीं है, तो उसका नाम परिवार पहचान पत्र से हटा दिया जाएगा।

3. मृत व्यक्ति का नाम हटा दिया जाएगा:
यदि परिवार में कोई सदस्य अब जीवित नहीं है, तो उसका नाम भी परिवार पहचान पत्र से हटा दिया जाएगा। यह कदम पारदर्शिता और सही डेटा प्रबंधन के उद्देश्य से उठाया गया है।

PPP डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता

हरियाणा सरकार ने PPP डेटा की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। अब इस डेटा का उपयोग केवल सरकारी योजनाओं, सेवाओं, सब्सिडी, और सरकारी नौकरियों के सत्यापन के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, इसे केवल निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा उपयोग किया जा सकेगा:

– केंद्र और राज्य सरकार
– सरकारी स्वामित्व वाले बोर्ड
– विश्वविद्यालय
– नगर निगम
– वैधानिक प्राधिकरण
– स्थानीय प्रशासन

यह कदम नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा करने और डेटा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

जाति सत्यापन प्रक्रिया में बदलाव

हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (PPP) में जाति सत्यापन की प्रक्रिया को भी बदल दिया है। अब परिवार के किसी भी सदस्य की जाति का सत्यापन पटवारी और कानूनगो के माध्यम से किया जाएगा। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार:

– यदि परिवार द्वारा घोषित जाति और पटवारी द्वारा दर्ज की गई जाति समान होती है, तो जाति को सत्यापित माना जाएगा।
– यदि दोनों जातियों में अंतर होता है, तो कानूनगो बिना जानकारी दिए जाति की पुष्टि करेंगे।

इस बदलाव का उद्देश्य जातिगत भेदभाव को रोकना और पारदर्शिता बनाए रखना है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

हरियाणा सरकार ने यह कदम पारदर्शिता को बढ़ावा देने और गलत डेटा को हटाने के लिए उठाया है। कई परिवारों द्वारा हरियाणा छोड़ने के बावजूद सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा रहा था, जिससे असली लाभार्थियों को उनका हक नहीं मिल पा रहा था। नए नियमों के तहत इन गलत लाभ उठाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी, और अब सरकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचेगा।

नागरिकों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

हरियाणा के नागरिकों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, ताकि उनका परिवार पहचान पत्र रद्द न हो:

– PPP की जानकारी अपडेट करें: यदि परिवार हरियाणा छोड़ चुका है, तो इसे तुरंत अपडेट कराएं।
– मृत सदस्य का नाम हटवाएं: यदि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है, तो सरकार को सूचित करें।
– सरकारी योजनाओं का गलत लाभ न लें: यदि कोई व्यक्ति हरियाणा में नहीं रह रहा है और फिर भी सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहा है, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है।

हरियाणा सरकार का यह कदम पारदर्शिता को बढ़ावा देने और सरकारी योजनाओं का सही लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए लिया गया है। नए नियमों के तहत, जो परिवार हरियाणा से बाहर चले गए हैं, उनका PPP रद्द किया जाएगा। इसके अलावा, मृत सदस्य का नाम हटाना और PPP डेटा का सुरक्षा से जुड़ी नई प्रक्रिया लागू करना, नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत है।

इन बदलावों के तुरंत प्रभाव से लागू होने के बाद, हरियाणा के नागरिकों को अपने परिवार पहचान पत्र (PPP) से जुड़ी जानकारी को अपडेट और सही बनाए रखने की जरूरत है, ताकि भविष्य में किसी भी समस्या से बचा जा सके।

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