हरियाणा में यातायात चालान को लेकर महत्वपूर्ण आदेश, 90 दिनों में नहीं भरे तो वाहन होगा डिटेन

हरियाणा में यातायात चालान को लेकर महत्वपूर्ण आदेश, 90 दिनों में नहीं भरे तो वाहन होगा डिटेन

वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर: 90 दिनों में न भरा चालान, तो होगा डिटेन

हरियाणा में यातायात व्यवस्था को और भी सख्त बनाने के लिए पुलिस विभाग ने एक अहम कदम उठाया है। अब से, अगर कोई वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करता है और उसका चालान जारी होता है, तो उस चालान का भुगतान 90 दिनों के अंदर करना अनिवार्य होगा। यदि वाहन चालक इस समय सीमा के भीतर चालान का भुगतान नहीं करता है, तो उसके वाहन को 167(8) एमवी एक्ट के तहत डिटेन किया जा सकता है।

चालान भुगतान के लिए 90 दिनों की समय सीमा

पुलिस उपायुक्त यातायात श्री विरेंद्र विज आईपीएस ने इस आदेश के बारे में सभी यातायात निरीक्षकों और जोनल अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उनका कहना है कि सभी अधिकारियों को अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक करना होगा और उन्हें यह बताना होगा कि जिन वाहन चालकों का चालान हुआ है, उन्हें उसे 90 दिनों के अंदर-अंदर भुगतान करना आवश्यक है।

इस कदम का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करना और यातायात नियमों का पालन कराना है। यह आदेश विशेष रूप से उन वाहन चालकों के लिए है, जिन्होंने अपने चालान का भुगतान लंबे समय से नहीं किया है और जो किसी कारणवश इसे टालते रहे हैं।

बकाया चालान के लिए अंतिम तिथि 10 फरवरी 2025

पुलिस विभाग ने बकाया चालानों के भुगतान के लिए अंतिम तिथि भी निर्धारित कर दी है। सभी वाहन चालकों को 10 फरवरी 2025 से पहले अपने बकाया चालानों का भुगतान करना होगा। यदि इस तिथि के बाद भी चालान का भुगतान नहीं किया गया, तो पुलिस के पास वाहन को डिटेन करने का अधिकार होगा।

इस आदेश के तहत वाहन चालकों को यह चेतावनी दी जा रही है कि अगर वे समय पर चालान का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें न केवल जुर्माना भरना पड़ेगा, बल्कि उनके वाहन को भी पुलिस द्वारा जब्त किया जा सकता है।

यातायात पुलिस का जागरूकता अभियान

यातायात पुलिस इस पूरे मामले को लेकर एक जागरूकता अभियान भी चला रही है। पुलिस उपायुक्त श्री विरेंद्र विज ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे जनता को इस नए नियम के बारे में सूचित करें और चालान का भुगतान समय पर करने के महत्व को समझाएं। उन्होंने यह भी कहा कि यह अभियान पुलिस द्वारा सख्ती से लागू किया जाएगा, ताकि सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके।

पुलिस की कड़ी कार्रवाई और जुर्माने से बचें

हरियाणा में यह नया आदेश वाहन चालकों के लिए एक कड़ी चेतावनी है। यदि आप भी अपने चालान का भुगतान लंबित रखे हुए हैं, तो यह समय है कि आप उसे जल्दी से निपटा लें, ताकि किसी भी अनावश्यक परेशानी से बच सकें। पुलिस विभाग ने यह कदम सड़क सुरक्षा को बढ़ाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया है।

तो, अगर आपने अभी तक अपने बकाया चालान का भुगतान नहीं किया है, तो अपने चालान का भुगतान जल्द से जल्द 10 फरवरी 2025 से पहले करें, ताकि आपको किसी भी अनावश्यक पुलिस कार्यवाही से बचा जा सके।

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