हरियाणा में नया नियम: परिवार पहचान पत्र (PPP) को लेकर हुए बदलाव

हरियाणा में नया नियम: परिवार पहचान पत्र (PPP) को लेकर हुए बदलाव

परिवार पहचान पत्र (PPP) के नियमों में अहम बदलाव

हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (PPP) से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं, जो राज्य के निवासियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब हरियाणा से पलायन कर चुके या लंबे समय से राज्य से बाहर रह रहे परिवारों के परिवार पहचान पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा, यदि परिवार का कोई सदस्य अब परिवार में नहीं रहता या परिवार के किसी सदस्य का निधन हो चुका है, तो भी परिवार पहचान पत्र को रद्द किया जाएगा।

इस बदलाव के तहत अगर परिवार का मुखिया किसी सदस्य को परिवार पहचान पत्र (PPP) से बाहर करने का अनुरोध करता है, तो उस सदस्य का PPP नंबर भी रद्द कर दिया जाएगा। यह कदम राज्य में परिवार पहचान पत्र के सिस्टम को और अधिक पारदर्शी और सक्षम बनाने के लिए उठाया गया है।

‘PPP डेटा को साझा नहीं किया जाएगा’

हरियाणा राज्य सूचना प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जे गणेशन ने इस मामले में आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत परिवार पहचान पत्र से जुड़ी जानकारी को अधिक सुरक्षित किया जाएगा। इसके तहत राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि PPP डेटा को किसी अन्य एजेंसी से साझा नहीं किया जाएगा।

सिर्फ सरकारी योजनाओं, सब्सिडी सेवाओं और लाभार्थियों के सत्यापन के लिए इस डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) और हरियाणा लोकसेवा आयोग (HPSC) द्वारा आयोजित भर्तियों में भी इस डेटा का उपयोग वेरिफिकेशन के लिए किया जा सकेगा।

केंद्र सरकार, राज्य सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण वाले संस्थाओं के अलावा कोई अन्य संस्था इस डेटा का उपयोग नहीं कर सकेगी। इस निर्णय का उद्देश्य व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा और गोपनीयता को बढ़ाना है।

PPP डेटा को अपडेट करने की प्रक्रिया

परिवार पहचान पत्र (PPP) में दर्ज परिवार के सदस्यों की जाति की जानकारी की वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी अब पटवारी और कानूनगो पर होगी। जब परिवार द्वारा दी गई जाति जानकारी पटवारी द्वारा सत्यापित की जाएगी, तब उसे वेरिफाइड माना जाएगा।

अगर पटवारी द्वारा दी गई जाति और परिवार द्वारा दी गई जाति में अंतर पाया जाता है, तो कानूनगो को इसकी सूचना देने के बाद जाति का सत्यापन किया जाएगा। अगर यह भी मेल नहीं खाता, तो मंडल राजस्व अधिकारी द्वारा अंतिम सत्यापन किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट के आधार पर PPP डेटा अपडेट किया जाएगा।

जन्म तिथि में सुधार की प्रक्रिया

अगर परिवार पहचान पत्र में किसी सदस्य की जन्म तिथि में गलती हो, तो इसे सुधारने के लिए अब लोगों को ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारियों के मामले में उनके रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि या सेवानिवृत्त सैनिकों के मामले में रक्षा सेवाओं द्वारा जारी सेवा मुक्ति प्रमाणपत्र को मान्यता दी जाएगी।

आम नागरिकों के लिए जन्म प्रमाणपत्र, 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र या मतदाता पहचान पत्र जैसी मान्य दस्तावेजों के आधार पर PPP में जन्म तिथि को सही कराया जा सकता है।

हरियाणा सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र के नियमों में किए गए बदलाव राज्य के निवासियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन बदलावों का उद्देश्य परिवार पहचान पत्र की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। अब परिवार पहचान पत्र से जुड़ी जानकारी अधिक सुरक्षित होगी, और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या गलत जानकारी से बचा जा सकेगा।

इसके अलावा, जाति, जन्म तिथि और परिवार से जुड़े अन्य विवरणों को सही तरीके से अपडेट करने के लिए एक सरल प्रक्रिया बनाई गई है। ये बदलाव राज्य के नागरिकों को सरकार की योजनाओं का सही और सटीक लाभ उठाने में मदद करेंगे।

Leave a Comment

Floating WhatsApp Button WhatsApp Icon