Traffic Challan के नए नियम लागू: 90 दिनों में न भरा जुर्माना तो होगी सख्त कार्रवाई
हरियाणा में लागू हुए नए यातायात चालान नियम: समय सीमा के बाद होगी वाहन की जब्ती
हरियाणा पुलिस विभाग ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक अहम कदम उठाते हुए नए चालान नियम लागू किए हैं। पुलिस उपायुक्त (यातायात) श्री वीरेन्द्र विज ने हाल ही में यातायात निरीक्षकों और जोनल अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं कि चालान भरने की एक निर्धारित समय सीमा को लेकर लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए। इसके तहत, अब किसी भी चालक को जारी किया गया चालान 90 दिनों के भीतर भरना अनिवार्य होगा।
90 दिनों में जुर्माना न भरने पर होगी सख्त कार्रवाई
नए नियम के अनुसार, यदि कोई चालक 90 दिनों के भीतर अपना चालान नहीं भरता है, तो उसकी वाहन जांच के दौरान वाहन को 167(8) एमवी एक्ट के तहत हिरासत में लिया जा सकता है। यानी, 90 दिन का समय पूरा होने के बाद बकाया चालान न भरने वाले चालक को सख्त पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
यह नियम चालक और वाहन मालिकों को यह संदेश देता है कि समय पर जुर्माना भरने से वे अनावश्यक कानूनी विवाद और पुलिस कार्रवाई से बच सकते हैं। इसके तहत, अब यातायात पुलिस को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वे चालान न भरने वाले वाहनों की जांच करें और फिर उन्हें पकड़ने की कार्रवाई करें।
बकाया चालान का भुगतान: अंतिम तिथि 10 फरवरी 2025
पुलिस विभाग ने यह भी साफ किया है कि जो भी चालान 90 दिनों से अधिक समय से बकाया हैं, उनका भुगतान करने के लिए 10 फरवरी 2025 तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इसका मतलब है कि 10 फरवरी 2025 से पहले सभी पुराने बकाया चालानों का भुगतान करना होगा। इसके बाद यदि कोई चालान बकाया रहता है, तो पुलिस उसे हिरासत में ले सकती है और वाहन की जब्ती की कार्रवाई की जा सकती है।
यह तिथि न केवल नए चालानों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पुराने बकाया चालान वालों को भी यह याद दिलाया गया है कि वे इस तिथि से पहले अपना बकाया जुर्माना चुकता कर लें, ताकि वे किसी अनावश्यक कानूनी प्रक्रिया से बच सकें।
नियमों का उल्लंघन: क्यों है यह जरूरी?
यातायात नियमों का उल्लंघन केवल यातायात दुर्घटनाओं का कारण नहीं बनता, बल्कि यह समाज में असुरक्षा की स्थिति भी उत्पन्न करता है। इसलिए हरियाणा पुलिस ने यह सख्त कदम उठाया है, ताकि ट्रैफिक सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके और सड़क पर अनुशासन को सुनिश्चित किया जा सके।
इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि चालान न भरने वाले लोग अक्सर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं, और इससे जुर्माना भरने में देरी होती है। इसलिए नए नियमों के तहत चालान के भुगतान के लिए सख्त समय सीमा तय की गई है, ताकि लोग जल्द से जल्द अपनी जिम्मेदारी निभा सकें और यातायात प्रणाली को व्यवस्थित रखा जा सके।
वाहन मालिकों और चालकों के लिए सुझाव
यदि आप हरियाणा में वाहन चला रहे हैं और आपके ऊपर कोई चालान बकाया है, तो आपको चाहिए कि आप जल्द से जल्द उसे चुकता करें। इसके अलावा, यदि कोई नया चालान आपके खिलाफ जारी किया गया है, तो उसे 90 दिनों के भीतर भरना सुनिश्चित करें। इससे आप अनावश्यक पुलिस कार्रवाई से बच सकते हैं और कानूनी समस्याओं से बच सकते हैं।
हरियाणा पुलिस द्वारा लागू किए गए नए यातायात चालान नियम न केवल सख्त हैं, बल्कि वे सड़क सुरक्षा और अनुशासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी हैं। 90 दिनों की समय सीमा और वाहन जब्ती की कार्रवाई से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं और यातायात व्यवस्था को सुधारने में योगदान दें।
सभी वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने चालान का भुगतान निर्धारित समय में करें और यातायात नियमों का पालन करके खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखें।