हरियाणा के हिसार में सरपंच को सस्पेंड: जानिए क्या है वजह
सरपंच मदनलाल की अवैध तोड़फोड़ की कार्रवाई के बाद की गई निलंबन की कार्रवाई
हिसार के ग्राम पंचायत ढाणी रायपुर के सरपंच का निलंबन
हरियाणा के हिसार जिले के ग्राम पंचायत ढाणी रायपुर के सरपंच मदनलाल को उपायुक्त हिसार द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई 16 जनवरी 2025 की रात को किए गए एक विवादित मामले के आधार पर की गई है। जानकारी के अनुसार, मदनलाल ने बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के छह लोगों के मकानों में अवैध तोड़फोड़ की थी।
मामला उस समय गंभीर हुआ जब सरपंच द्वारा इस तोड़फोड़ की कार्रवाई में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं ली गई थी, साथ ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी नहीं की गई थी। इस कार्यवाही ने न केवल कानून की अवहेलना की, बल्कि इससे संबंधित लोगों के घरों को भी नुकसान हुआ, जिससे स्थानीय समुदाय में आक्रोश फैल गया।
अवैध तोड़फोड़ और आरोपी पक्ष
मामले में जिन छह लोगों के मकान में तोड़फोड़ की गई, उनमें सुरेश पुत्र बहादुर सिंह सैनी, विनोद-बलराम पुत्रान ओमप्रकाश, पूनम देवी पत्नी बलवान सिंह, सुल्तान पुत्र जुगतीराम और कृष्ण पुत्र सल्तान शामिल हैं। इन लोगों के घरों की चारदीवारी और कमरे तोड़े गए, जो कि पूरी तरह से अवैध था और इसके लिए किसी भी प्रकार की प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई थी।
इस घटना के बाद, हिसार सदर पुलिस स्टेशन में एफआईआर (फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट) दर्ज की गई। मामला संख्या एफआईआर-0060 के तहत धारा 190, 191(2), 296, 324(4), 329(3), 351(3) के तहत दर्ज किया गया है। इन धाराओं के तहत तोड़फोड़ और अन्य आपराधिक गतिविधियों के लिए आरोपित किया गया है।
पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई
सरपंच मदनलाल के खिलाफ हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51(1) के तहत भी कार्रवाई की गई है। इस धारा के तहत पंचायतों के प्रमुखों के लिए कई प्रकार के कानूनी प्रावधान हैं, और अगर कोई सरपंच इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। इस मामले में सरपंच द्वारा की गई अवैध तोड़फोड़ ने सरकार और प्रशासन के कानूनी प्रावधानों की अवहेलना की, जिसके कारण उन्हें निलंबित किया गया है।
उप-मण्डल अधिकारी को नियुक्त किया गया जांच अधिकारी
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, उप-मण्डल अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें 15 दिन के भीतर इस मामले की पूरी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यह कार्रवाई न केवल सरपंच की अवैध गतिविधियों की जांच करने के लिए है, बल्कि हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना के रूप में मानी जा रही है, जिससे इस मामले की संवेदनशीलता और बढ़ गई है।
निलंबन की वजह और प्रभाव
सरपंच मदनलाल का निलंबन सरकार की ओर से एक कड़ी चेतावनी है कि प्रशासनिक अधिकारियों और पंचायतों के प्रमुखों को कानूनी प्रक्रिया और प्रशासनिक आदेशों का पालन करना जरूरी है। अवैध रूप से किसी के घर में तोड़फोड़ करना न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि इससे स्थानीय जनता का विश्वास भी टूटता है। इस प्रकार की कार्रवाई से पंचायतों और स्थानीय प्रशासन की भूमिका और जिम्मेदारी की महत्ता भी उजागर होती है।
हरियाणा के हिसार जिले में सरपंच मदनलाल द्वारा की गई अवैध तोड़फोड़ के मामले में हुई कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को पूरी गंभीरता से निभाएगा। सरपंच का निलंबन और इस मामले की जांच से यह संदेश गया है कि कोई भी अधिकारी कानून से ऊपर नहीं है और अगर वह नियमों का उल्लंघन करेगा, तो उसे सजा मिलेगी। इस मामले की जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी, और इस घटना से प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।