हरियाणा में बगैर मान्यता चल रहे कोचिंग सेंटरों पर कड़ी कार्रवाई, FIR दर्ज होगी
हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सरकार ने बगैर मान्यता के चल रहे कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का फैसला लिया है। अब इन सेंटरों को न केवल तत्काल बंद किया जाएगा, बल्कि जिन भवनों में ये कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, उन्हें भी जब्त कर लिया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित कोचिंग सेंटर के संचालकों और भवन मालिकों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है।
बगैर मान्यता चल रहे कोचिंग सेंटरों के खिलाफ सरकार का कड़ा रुख
हरियाणा सरकार ने अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटरों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी किए गए निर्देशों के तहत, सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे बगैर मान्यता के चल रहे सभी कोचिंग सेंटरों को तुरंत प्रभाव से बंद कराएं। इसके अलावा, संबंधित भवनों को जब्त किया जाएगा और कोचिंग सेंटर के संचालकों और भवन मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा निदेशक ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताई है कि सरकार द्वारा बार-बार दिए गए निर्देशों के बावजूद अवैध कोचिंग संस्थानों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई नहीं की गई। इसके कारण अब यह आदेश जारी किया गया है कि इन संस्थानों को बंद कर दिया जाए और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए।
कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण के लिए नया विधेयक
हरियाणा सरकार ने फरवरी 2024 में हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक पारित किया था। इस विधेयक के तहत, सभी निजी कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं चल सकता। इसके अलावा, कोचिंग सेंटरों को छात्रों को बरगलाने के लिए झूठे दावे करने की अनुमति भी नहीं है।
इस विधेयक के तहत, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी कोचिंग संस्थानों को कुल विद्यार्थियों की संख्या, बैच वाइज विद्यार्थियों का विवरण, संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं और अन्य जरूरी जानकारियां सरकार को उपलब्ध करानी होंगी। इसके अलावा, इन संस्थानों को छात्रों से ली जाने वाली फीस पर भी सरकार का नियंत्रण रहेगा।
हरियाणा में उल्लंघन पर जुर्माना और कार्रवाई
कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण और नियमन के नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त जुर्माना लगाया जाएगा। नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों पर 25,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर संस्थान बार-बार उल्लंघन करते हैं, तो उनका पंजीकरण रद्द भी किया जा सकता है।
इसके अलावा, हरियाणा सरकार ने सभी जिलों में उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। इस समिति में पुलिस अधीक्षक, जिला नगर आयुक्त, जिला शिक्षा अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल किया गया है। इस समिति का मुख्य कार्य निजी कोचिंग संस्थानों की निगरानी करना और सुनिश्चित करना होगा कि सभी संस्थान सरकार के नियमों का पालन करें।
कोचिंग सेंटरों की छापामारी शुरू
गौरतलब है कि शिक्षा निदेशालय के निर्देशों के बाद अब हरियाणा के विभिन्न जिलों में कोचिंग सेंटरों पर छापामारी अभियान शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत, बगैर मान्यता के चल रहे कोचिंग सेंटरों को बंद किया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
हरियाणा सरकार का यह कदम कोचिंग सेंटरों के संचालन में पारदर्शिता और अनुशासन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार के निर्देशों के बाद अब बगैर मान्यता चल रहे कोचिंग सेंटरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो शिक्षा क्षेत्र में सुधार की ओर एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। इस कदम से शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा और छात्रों को बेहतर, गुणवत्ता आधारित शिक्षा प्राप्त होगी।