सिरसा में हर्ष फायरिंग और डीजे पर सख्त प्रतिबंध, लागू हुई धारा 163
सिरसा जिले में शादी-ब्याह और अन्य समारोहों में होने वाली हर्ष फायरिंग और डीजे बजाने पर अब कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। जिलाधीश शांतनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किए हैं। इस आदेश का उद्देश्य ना केवल शांति व्यवस्था बनाए रखना है, बल्कि लोगों के जीवन और संपत्ति को भी सुरक्षा प्रदान करना है।
हर्ष फायरिंग से बढ़ा खतरा
हाल के दिनों में सिरसा और आसपास के इलाकों में हर्ष फायरिंग की कई घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं में न केवल मनुष्य की जान का खतरा बढ़ा है, बल्कि इससे संबंधित संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। हर्ष फायरिंग के कारण गंभीर दुर्घटनाएं और मौतें भी हो चुकी हैं, जिनका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो चुका है। इसके चलते प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि अब ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाएगा, ताकि सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
शादी-ब्याह जैसे खुशियों के अवसर पर जब लोग उल्लास के साथ हर्ष फायरिंग करते हैं, तो यह न केवल एक बुरी आदत बन जाती है, बल्कि एक बड़ी समस्या भी उत्पन्न कर देती है। हवाई फायरिंग से न केवल जानमाल का खतरा रहता है, बल्कि शांति व्यवस्था भी भंग होती है। ऐसे आयोजनों के दौरान गोलीबारी से अनहोनी की संभावना हमेशा बनी रहती है, जिसे प्रशासन ने अब गंभीरता से लिया है।
डीजे पर भी रोक
इसके साथ ही, रात 10:00 बजे के बाद डीजे बजाने पर भी रोक लगा दी गई है। डीजे की तेज आवाज के कारण ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि होती है, जो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। यह खासतौर पर रात के समय इलाके के निवासियों के लिए परेशानी का कारण बनता है। प्रशासन का मानना है कि इस निर्णय से स्थानीय लोगों की शांति और स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव को कम किया जा सकेगा।
आदेश में यह भी कहा गया है कि ऐसे समारोहों में जहां डीजे का इस्तेमाल होता है, वहां पर तेज आवाज से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के बारे में होर्डिंग्स लगानी होगी। इन होर्डिंग्स के माध्यम से आयोजकों और उपस्थित लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वे इस आदेश का पालन करें और समारोह के दौरान शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखें।
सीसीटीवी और सुरक्षा उपायों का पालन
इस आदेश के तहत बैंक्वेट हॉल्स और होटलों के मालिकों और प्रबंधकों को भी कई जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। उन्हें यह लिखित में आश्वासन देना होगा कि उनके परिसर में किसी भी प्रकार की हर्ष फायरिंग नहीं होगी और रात 10:00 बजे के बाद डीजे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही, सभी बैंक्वेट हॉल्स, होटलों और संबंधित स्थलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की भी बात की गई है। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग क्षमता कम से कम 15 दिनों तक की होनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की घटना के बाद जांच की जा सके।
कड़ी सजा का प्रावधान
इस आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसे नियमानुसार सजा दी जाएगी। इस प्रकार के नियमों का पालन करवाकर प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि आगामी समय में सार्वजनिक सुरक्षा में कोई कमी न आए और लोग अपने उत्सवों को पूरी तरह से सुरक्षित वातावरण में मना सकें।
सिरसा जिले में जारी यह आदेश यह दर्शाता है कि प्रशासन अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। हर्ष फायरिंग और डीजे बजाने जैसी घटनाओं पर रोक लगाने से न केवल शांति व्यवस्था स्थापित होगी, बल्कि लोगों के जीवन को भी सुरक्षा मिलेगी। इस आदेश का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है, और यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं घटित न हों।